नागरिकता साबित करने में आधार हुआ वैध: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
समाचार:
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए आधार कार्ड को भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज़ माना है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि SIR (Status of Indian Residence) मामलों में अन्य प्रमाणपत्रों के साथ आधार को भी मान्य माना जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया है कि सभी प्रांतीय चुनावों में आधार को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की अधिसूचना जारी करे।
पीठ ने टिप्पणी की कि देश में नकली आधार मौजूद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी आधार कार्ड अवैध हैं—जैसे नकली नोट होने से सभी नोट अमान्य नहीं हो जाते।
बिहार में जिन नागरिकों की नागरिकता रद्द की गई थी, वे अब आधार कार्ड प्रस्तुत कर दोबारा नागरिकता साबित कर सकते हैं।
इस फैसले से भाजपा और उसके सहयोगी निराश हुए हैं, जबकि विपक्ष ने इसे जनता की नैतिक जीत बताया है। न्यायपालिका की सक्रियता से आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है।