पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत बोर्ड के अधीन कार्यरत स्नातक (Undergraduate) शिक्षक/शिक्षिकाओं को D.El.Ed प्रशिक्षण पूरा करने का निर्देश দেওয়া गया है।
रिपोर्ट (बंग दर्पण):
पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत बोर्ड के अधीन कार्यरत स्नातक (Undergraduate) शिक्षक/शिक्षिकाओं को D.El.Ed प्रशिक्षण पूरा करने का निर्देश দেওয়া गया है।
अधिसूचना
विषय: प्राथमिक शिक्षक शिक्षा पर छह माह की (06) प्रमाणपत्र ब्रिज कोर्स – NIOS के माध्यम से (ODL मोड में) संचालन संबंधी।
माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 08.04.2024 दिनांक के आदेश और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 05/2025 दिनांक 07.08.2025 के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक शिक्षा पर छह माह की (06) प्रमाणपत्र ब्रिज कोर्स को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
यह कोर्स विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए है, जो B.Ed. डिग्री के साथ प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए हैं, लेकिन उनके पास D.El.Ed. प्रमाणपत्र नहीं है।
शर्तें
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यह कोर्स केवल उन्हीं के लिए मान्य होगा—
• जो NCTE की 28.06.2018 की अधिसूचना के अनुसार B.Ed. डिग्री के साथ नियुक्त हुए थे, और
• जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 11.08.2023 के निर्णय से पूर्व सेवा में थे।
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ऐसे शिक्षक इस एक बार के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि—
• यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समयावधि में कोर्स में भाग लेकर इसे पूरा नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी।
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प्रतिभागी शिक्षकों को कोर्स की प्रारंभ तिथि से एक वर्ष के भीतर इसे पूरा करना होगा।
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इस ब्रिज कोर्स में उत्तीर्ण होना केवल (1) बिंदु में वर्णित शिक्षकों की वर्तमान नौकरी सुरक्षित करने हेतु मान्य होगा।
• यह भविष्य में नई नौकरी पाने के लिए मान्य नहीं होगा।
आवश्यक कार्यवाही
आपके मदरसा में कार्यरत ऐसे सभी पात्र प्राथमिक शिक्षकों की पूर्ण सूची तैयार कर बोर्ड में जमा करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
सूची जमा करने की अंतिम तिथि: 05.09.2025
यदि आपकी संस्था से निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि आपके मदरसे में ऐसे कोई शिक्षक कार्यरत नहीं हैं।